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आज्ञापक व्यादेश sentence in Hindi

pronunciation: [ aajenyaapek veyaadesh ]
"आज्ञापक व्यादेश" meaning in English
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  • गड्ढे को हटाने के लिए आज्ञापक व्यादेश केवल दीवानी न्यायालय ही दे सकता है।
  • प्रत्यर्थी / वादी द्वारा प्रश्नगत वाद आज्ञापक व्यादेश एवं स्थायी निषेद्धाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
  • निर्ण य 2-वादीगण उपरोक्त द्वारा यह वाद प्रतिवादी उपरोक्त के विरूद्व (पी0सी0एस0जे 0) स्थायी व्यादेश एवं आज्ञापक व्यादेश के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
  • वाद-बिन्दुओ के उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त इस न्यायालय का यह अभिमत है कि दावा वादीगण वास्ते स्थायी व्यादेश एवं आज्ञापक व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय आज्ञप्त किये जाने योग्य है।
  • विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी / वादी का वाद स्थायी निषेद्धाज्ञा तथा आज्ञापक व्यादेश हेतु डिक्री किया गया है और पक्षों को अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करने हेतु आदेशित किया गया है।
  • वादसं0-1938 / 2003 वाद बिन्दुओं के उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त इस न्यायालय का यह अभिमत है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी वास्ते अस्थायी व्यादेश एवं आज्ञापक व्यादेश स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
  • इस आशय का आज्ञापक व्यादेश भी चाहा गया कि उस पर पेड़-पौधे लगाने के बाद कब्जा भी प्रत्यर्थी / वादी को सौंप दे और ऐसा न करने पर न्यायालय के आदेश से उससे ऐसा कराया जाय।
  • उक्त विधि व्यवस्था में मामला अन्तर्गत धारा-229बी उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा-42 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत उद्घोषणा का वाद था किन्तु प्रस्तुत मामला स्थायी व्यादेश एवं आज्ञापक व्यादेश का है।
  • अतः अपीलार्थी / प्रतिवादीगण को स्थायी निषेद्धाज्ञा द्वारा ऐसा करने से रोका जाय और आज्ञापक व्यादेश द्वारा प्रत्यर्थी/वादी की सिंचाई की गूल एवं रास्ते को खोलने हेतु आदेशित किया जाय और भविष्य में उसे ऐसा करने से रोका जाय।
  • प्रस्तुत मामले में भी दौरान मुकदमा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए कब्जा व निर्माण का कार्य किया गया है ऐसे में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया दौरान मुकदमा निर्माण प्रतिवादी के व्यय पर जरिये आज्ञापक व्यादेश हटवाये जाने योग्य है।
  • अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादीगण द्वारा उत्तरवादी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद आज्ञापक व्यादेश की डिक्री हेतु योजित किया गया था जिसमें संक्षेप में वादीगण का कथन है कि वादीगण नगरपालिका परिषद अन्तर्गत नजूल प्लाट संख्या-334,334/1 में अपने अपने हक व हिस्से के मालिक, काबिज हैं।
  • संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी / वादी ने एक वाद स्थायी निषेद्धाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी/वादी वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे परिशिष्ट-"क" में प्रदर्शित खाता नम्बर-68 (फसली वर्ष-1401 से 1406) तक में दर्ज खेत नम्बर-909 रक्वा-0.031 है0 तलाऊ भूमि का मालिक एवं भूमिधर है।
  • प्रतिवादीगण को जरिये आज्ञापक व्यादेश आदेशित किया जाता मूलवाद सं0-596 / 1990 है कि वाद-पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखा एवं अक्षर प, व, ल, र, से प्रदर्शित 15 फिट गुणा 65 फिट क्षेत्र में किये गये दौरान मुकदमा निर्माण को इस निर्णय की दिनांक से 2 माह के भीतर अपने व्यय पर ध्वस्त करा के भूमि के पूर्ववत समतल कर देंवें।
  • वादीगण द्वारा यह अनुतोष मांगा गया है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञापक व्यादेश की डिक्री इस आशय की पारित की जाय कि प्रतिवादी नजूल प्लाट सं0-334 / 1,334 में वादीगण के परिशिष्ट 'ग' नक्शे में दर्ज भूमि पर उनके हक व कब्जे की भूमि पर निर्माण करने से निषिद्य रहे व वादीगण को उनकी संपत्ति से जिनका वर्णन परिशिष्ट 'ग' नक्शे में दिया गया है, से बेदखल करने से निषिद्य रहे।
  • दौरान मुकदमा न्यायालय के अंतरिम व्यादेश का उल्लंघन करते हुए किया गया निर्माण, जिसे नक्शा-नजरी में लाल लकीरों से घेरकर अक्षर प, र, ल, व, से प्रदर्शित 15 फिट गुणा 65 फिट क्षेत्र का निर्माण को जरिये आज्ञापक व्यादेश अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर ध्वस्त करके भूमि समतल कर देने के लिए प्रतिवादी मूलवाद सं0-596/1990 को आदेशित किया जाय कि यदि वह ऐसा न करें तो प्रतिवादी के खर्चे पर जरिये अदालत ऐसा कर दिया जाय।
  • प्रतिवादीगण / उत्तरवादीगण द्वारा प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने पर इस बात का खुलासा करने पर कि ठेकेदार की सिक्यूरिटी जब्त कर दी गयी है उसके पश्चात निगरानीकर्ता/वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उसे वादपत्र के अनुतोष में 1 के पश्चात 1-क इस प्रकार जोडने की अनुमति दी जाए कि-एक डिक्री आज्ञापक व्यादेश इस आशय का कि प्रतिवादी नम्बर-2,3, व 4 वादी की बतौर एफ0डी0आर0जमा सिक्यूरिटी धनराशि को अपने खाते से उन्मोचित कर वादी के पक्ष में एफ0डी0आर0 के रूप में यथावत करे।
  • वाद-पत्र संशोधन करके प्रार्थना की गयी है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण वाद-ग्रस्त भूमि के अंश पर जिसे नक्शा-नजरी में लाल रंग से घेरकर अक्षर प, फ, ब, भ, से प्रदर्शित किया गया है, उत्तरी भाग में 65 गुणा 15 फिट उत्तर-दक्षिण लम्बाई 65 फिट, पूरब पश्चिम चौड़ाई 15 फिट क्षेत्र में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके दौरान मुकदमा नवम्बर 2003 में अनाधिकृत निर्माण कर लिया है जिसे जरिये आज्ञापक व्यादेश ध्वस्त करा देने के लिए वादीगण को अधिकार है।
  • निस्तारण वाद बिन्दु सं 0-11 यह वाद बिन्दु अनुतोष से सम्बन्धित है जिसे साबित करने का भार वादी पर है जैसा कि उपरोक्त वाद बिन्दुओं के विश्लेषण से साबित हो चुका है कि मौके पर वादी कब्जा दखल में नहीं है न ही उसका स्वत्व है बल्कि प्रतिवादी पंजीकृत बैनामे के आधार पर काबिज दखील है और दौरान मुकदमा उसने कोई निर्माण नहीं किया है ऐसी दशा में वादी के पक्ष में स्थायी व्यादेश एवं आज्ञापक व्यादेश का अनुतोष निर्गत नहीं किया जा सकता।

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